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राजेश टोंटा हत्याकांड: एसएसपी सहित अधिकारियों को नोटिस जारी

राजेश शर्मा उर्फ टोंटा हत्याकाण्ड में नया मोड़ आ गया है। मृतक की पत्नी कनक शर्मा ने एसएसपी मंजिल सैनी सहित दर्जन भर से अधिक लोगों के खिलाफ हत्या का कैस दर्ज किए जाने को लेकर उच्च न्यायालय में...

राजेश टोंटा हत्याकांड:  एसएसपी सहित अधिकारियों को नोटिस जारी
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 19 Apr 2015 10:30 PM
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राजेश शर्मा उर्फ टोंटा हत्याकाण्ड में नया मोड़ आ गया है। मृतक की पत्नी कनक शर्मा ने एसएसपी मंजिल सैनी सहित दर्जन भर से अधिक लोगों के खिलाफ हत्या का कैस दर्ज किए जाने को लेकर उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है। उच्च न्यायालय ने एसएसपी सहित सभी लोगों को अगले माह कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किए हैं। विदित हो कि 17 जनवरी को जिला कारागार में हुई गैंगवार में घायल हुए राजेश शर्मा उर्फ टोंटा को इलाज के लिए आगरा लेकर जाते समय राजमार्ग पर हमला हुआ।

हमलावरों ने ताबड़ तोड़ फायरिंग कर राजेश टोंटा की हत्या कर दी। पुलिस हिरासत में हुई टोंटा की हत्या को लेकर उसकी पत्नी कनक शर्मा ने एसएसपी सहित कई पुलिस कर्मी व जेल अधिकारियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए अधिवक्ता नन्दकिशोर उपमन्यू के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें एसएसपी मंजिल सैनी के अलावा विनोद चौधरी, प्रमोद चौधरी, राजेन्द्र सिंह, सीमा, दीपक मीणा, दीपक वर्मा, काली, राहुल चौबे, महिला उपनिरीक्षक विपिन चौधरी, जिला कारागार व पुलिस प्रशासन के अन्य कर्मचारी और अधिकारियों को आरोपी बनाए जाने के लिए नामित किया गया।

इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राजेश की हत्या के सम्बन्ध में पूर्व से दर्ज मुकदमे में तथ्यों को समाहित करने एवं अलग से मुकदमा दर्ज न किए जाने का आदेश दिया। सीजेएम द्वारा पारित आदेश को कनक ने उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए एक याचिका संख्या 8840/2015 उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गौरव कक्कड़ के माध्यम से दाखिल की है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने 9 अप्रैल द्वारा सभी प्रतिपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए चार सप्ताह के अंदर शपथपत्र/जवाब प्रस्तुत करने एवं उसके तीन सप्ताह के अंतर्गत रिजाइंडर शपथपत्र प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 28 मई को निश्चित रूप से सूचीबद्ध किए जाने के आदेश पारित किए हैं।  

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