सपा मुखिया मुलायम सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, आईपीएस को धमकी देने का आरोप
समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में आईपीसी की धारा 506 (जान से मारने की धमकी देने) के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर...
समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में आईपीसी की धारा 506 (जान से मारने की धमकी देने) के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है।
आईपीएस अमिताभ ठाकुर (फिलहाल निलम्बित) ने आरोप लगाया था कि 10 जुलाई को मुलायम सिंह यादव ने उन्हें फोन करके धमकी दी। बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था।
अमिताभ के आरोप को पहले हजरतगंज पुलिस ने खारिज कर दिया था। बाद में उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर हजरतगंज पुलिस ने 24 सितम्बर को गुपचुप तरीके से मुकदमा दर्ज कर लिया था। गुरुवार सुबह अमिताभ ठाकुर मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। तब पुलिस ने उन्हें बताया कि मुकदमा तो 24 सितम्बर को ही दर्ज किया जा चुका है। अमिताभ ने डीजीपी जगमोहन यादव को पत्र लिखकर एफआईआर कॉपी मुहैया कराने और विवेचना की स्थिति बताने की मांग की है।
6 घंटे धरना देने के बाद पता चला सच
गुरुवार सुबह हजरतगंज कोतवाली में धरने पर बैठे अमिताभ ठाकुर ने पुलिस से मुकदमा दर्ज करने की मांग की। करीब 6 घंटे तक वह धरने पर बैठे रहे। तब जाकर पुलिस ने उन्हें मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी। अमिताभ ने बताया कि पुलिस ने 24 सितम्बर को मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उसकी कॉपी (अपराध संख्या 562/15) रिकॉर्ड से गायब कर दी थी। गुरुवार को हजरतगंज पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में एफआईआर कॉपी दाखिल की।
कोर्ट के आदेश पर हुआ मुकदमा
शुरुआत में पुलिस के टालमटोल करने पर अमिताभ ठाकुर ने सीजेएम कोर्ट में सेक्शन 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कराने की अर्जी दी थी। इसे स्वीकृत करते हुए 14 सितम्बर को अदालत ने इंस्पेक्टर हजरतगंज विजय मल यादव को मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। तब भी पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। 21 सितम्बर को अमिताभ ने कोर्ट में फिर अर्जी दी थी। इसी के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।