क्यों नहीं हुई अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति में देरी को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से चार अप्रैल तक जानकारी मांगी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति में देरी को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से चार अप्रैल तक जानकारी मांगी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि सर्च कमेटी के गठन के तीन माह बाद भी आयोग के अध्यक्ष व तीन सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई।
कोर्ट ने स्थायी अधिवक्ता वीके चंदेल से इस संबंध में राज्य सरकार की कार्रवाई की जानकारी देने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल एवं न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने दिया है। इलाहाबाद के चंद्रेश पांडेय व सात अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2006 से महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। पिछले साल हाईकोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द कर दी।
रिक्त हुए पद को भरने की मांग में याचिका दाखिल हुई तो राज्य सरकार की ओर से बताया गया सर्च कमेटी का गठन कर दिया गया है। उसके बाद विज्ञापन भी जारी कर दिया गया।
दिसंबर 2015 में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दी गई इस जानकारी के बाद कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद तीन माह बीत गए और अब भी पद रिक्त हैं। याचिका पर अगली सुनवाई चार अप्रैल को होगी।