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Hindi Newsचर्चित शिल्पी हत्याकांड में मैनेजर और वेटर की जमानत अर्जी खारिज

चर्चित शिल्पी हत्याकांड में मैनेजर और वेटर की जमानत अर्जी खारिज

चर्चित शिल्पी हत्याकांड के आरोपी होटल प्रबंधक सेठू एवं वेटर सूरज की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश बीएम गुप्ता ने यह आदेश आरोपियों के वकील और सरकारी वकील राम अभिलाष...

चर्चित शिल्पी हत्याकांड में मैनेजर और वेटर की जमानत अर्जी खारिज
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 07 Aug 2016 09:15 PM
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चर्चित शिल्पी हत्याकांड के आरोपी होटल प्रबंधक सेठू एवं वेटर सूरज की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश बीएम गुप्ता ने यह आदेश आरोपियों के वकील और सरकारी वकील राम अभिलाष सिंह को सुनकर दिया।

सरकारी वकील राम अभिलाष सिंह ने कोर्ट को बताया कि 8 अप्रैल 2016 को मुजफ्फरनगर की शिल्पी की विजय, विपिन व एक महिला ने कोतवाली क्षेत्र स्थित एक होटल में हत्या करके लाश बैग में भटकर साउथ मलाका में फेंक दी थी। घटना के बाद होटल में गद्दा व अन्य समान जिसमें खून लगा था, नष्ट कर दिया गया था।

कोर्ट ने कहा कि मामला हत्या जैसे गंभीर अपराध का है। गैर जिले की एक महिला की हत्या करके लाश बैग में भर नाले में फेंकी गई। आरोपियों पर हत्या में शामिल रहने और सबूत मिटाने का आरोप है इसलिए जमानत का आधार नहीं है। 

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