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दंगे के आरोपियों को चुनाव से रोकने की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फनगर दंगे के आरोपी सांसदों, विधायकों और अन्य राजनेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि...

दंगे के आरोपियों को चुनाव से रोकने की याचिका खारिज
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 23 Jan 2017 08:09 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फनगर दंगे के आरोपी सांसदों, विधायकों और अन्य राजनेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के आधार पर उसे चुनाव लड़ने से रोका जाए।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। अधिवक्ता एसके खोखर की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि बिजनौर से भाजपा सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह, सरधना के विधायक संगीत सिंह सोम, शामली से विधायक सुरेश राणा, पूर्व सांसद कादिर राणा, चरथावल के विधायक नूल सलीम राणा, मौलाना जमील और कांग्रेस नेता सईदुज्जमां को विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने का निर्देश दिया जाए क्योंकि ये सभी मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी हैं।

वर्ष 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे की एसआईटी से जांच कराई गई थी। और एसआईटी ने जांच के बाद इन लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। ऐसे में इन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। याचिका में इन सभी राजनेताओं को भी पक्षकार बनाया गया था।

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