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जीडीए ने बिल्डर को पहुंचाया फायदा, कोर्ट ने उठाया सवाल

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जमीन की अदला-बदली में बिल्डर को फायदा पहुंचाया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की भूमि वापसी की नीति पर सवाल उठाया है। ग्रेटर नोएडा के पटवारी गांव के निवासिनी कमन की...

जीडीए ने बिल्डर को पहुंचाया फायदा, कोर्ट ने उठाया सवाल
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 26 Nov 2015 09:24 PM
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जमीन की अदला-बदली में बिल्डर को फायदा पहुंचाया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की भूमि वापसी की नीति पर सवाल उठाया है।

ग्रेटर नोएडा के पटवारी गांव के निवासिनी कमन की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस विपिन सिन्हा की बेंच में मामले की सुनवाई हुई।
याचिनी के अधिवक्ता पंकज दुबे ने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रण करने के बाद उसे वापस करने में बिल्डर को फायदा पहुंचाया है। 2008 में प्राधिकरण ने किसानों की जमीन अधिग्रहीत की और 2010 में किसानों को हाईवे से सटी हुई महंगे स्थान वाली जमीन वापस कर दी। इन किसानों ने यह जमीन प्राधिकरण से गैर कानूनी तरीके से इजाजत लेकर एक बिल्डर को बेच दी। इस बिल्डर के पिता वर्तमान में बसपा के विधायक हैं। अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में प्राधिकरण और बिल्डर की साठगांठ से ऐसा हुआ है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिग्रहीत भूमि की नीति पर सवाल उठाए। मगर राज्य सरकार को कई अधिवक्ता मौजूद नहीं होने के कारण कोर्ट नाराज हुई। कोर्ट ने कहा कि अगली पेशी (3 दिसम्बर) पर प्रदेश के महाधिवक्ता खुद पेश होकर पूरे मामले से अवगत कराएं अन्यथा प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब किया जाएगा।
 

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