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सिक्योरिटी ठेकों में पक्षपात पर प्रमुख सचिव तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्सिंग पर सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराने के ठेके में पक्षपात के मामले में प्रमुख सचिव लघु उद्योग को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें ठेके से जुड़े सभी कागजात के...

सिक्योरिटी ठेकों में पक्षपात पर प्रमुख सचिव तलब
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 28 Jun 2016 11:27 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्सिंग पर सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराने के ठेके में पक्षपात के मामले में प्रमुख सचिव लघु उद्योग को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें ठेके से जुड़े सभी कागजात के साथ 30 जून को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन एवं न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने बोधित्सव सेवा संस्थान की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दाखिल जवाब से संतुष्ट न होने पर दिया। संस्था के अधिवक्ता संजय कुमार मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर प्रमुख सचिव लघु उद्योग से जवाब मांगा था। जवाबी हलफनामे में कहा गया कि मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्सिंग पर सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। आरोप है कि टेंडर केवल उन्हीं कंपनियों से मांगा गया, जो पहले से इस कार्य में लगी थीं। बाद में 13 जनवरी 2015 को राज्य सरकार ने शासनादेश जारी करके अन्य सभी इच्छुक कंपनियों को भी टेंडर डालने की छूट दे दी।
आरोप है कि इसकी अंतिम तिथि 12 फरवरी 2016 रखी गई लेकिन उप मुख्य प्रबंधक ने इस तारीख के पहले ही रामा इन्फोटेक को ठेका दे दिया। 19 जनवरी  को पत्र भेजकर कंपनी से जमानत राशि जमा करने को कहा गया और उसके दो दिन बाद (21 जनवरी) कंपनी के साथ मीटिंग तय कर दी गई।  याचिका पर दाखिल जवाबी हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कंपनी जमानतराशि जमा की या नहीं और कंपनी के साथ कोई मीटिंग हुई या नहीं। कोर्ट ने जवाब पर असंतोष जताया और प्रमुख सचिव लघु उद्योग को ठेके से जुड़े सभी कागजात के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया।


 

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