दिल्ली में एनएच से ट्रकों की एंट्री नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजधानी में प्रदूषित हवा में सुधार के लिए एक और सख्त कदम उठाया। कोर्ट ने एनएच 2, 10, 58 और 57 से भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी है। हालांकि उन वाहनों...
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजधानी में प्रदूषित हवा में सुधार के लिए एक और सख्त कदम उठाया। कोर्ट ने एनएच 2, 10, 58 और 57 से भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी है। हालांकि उन वाहनों को छूट होगी जिनका गंतव्य दिल्ली होगा।
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमारा किसी अन्य पहलू से कोई सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार सिर्फ पर्यावरण से है।
यातायात सीमित होगा: इस रोक से फरीदाबाद, पलवल, गाजियाबाद और बागपत से दिल्ली आने वाले भारी यातायात पर असर पड़ेगा।
असुविधा न हो: पीठ ने निर्देश दिया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नगर निगम निर्देशों को लागू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जनता को कोई असुविधा नहीं हो। कोर्ट ने तीन हफ्ते में इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी है।
कोर्ट ने 16 दिसंबर को एनएच 8 और एनएच 1 से वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश सीमित कर दिया था।