सख्ती: 21 हजार स्कूल बंद होंगे
देश में बिना मान्यता वाले 21,351 स्कूलों पर बंदी की तलवार लटक रही है। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून के तहत न्यूनतम मानक पूरे नहीं करने के कारण ये स्कूल मान्यता हासिल करने में विफल रहे...
देश में बिना मान्यता वाले 21,351 स्कूलों पर बंदी की तलवार लटक रही है। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून के तहत न्यूनतम मानक पूरे नहीं करने के कारण ये स्कूल मान्यता हासिल करने में विफल रहे हैं।
आरटीई कानून के तहत सरकार से मान्यता के बिना स्कूलों का संचालन नहीं हो सकता। इन स्कूलों में करीब 26 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। इस बारे में केंद्र ने राज्यों को भेजे रिमांइडर में कहा कि आरटीई के प्रावधानों के तहत इन बच्चों को नजदीक के मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला दिया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जिन स्कूलों को अमान्य घोषित किया है, उनमें सर्वाधिक 7009 स्कूल असम में हैं।
वहीं, झारखंड में तीन हजार से ज्यादा स्कूल हैं। अधिकतर स्कूल निजी क्षेत्र के हैं, लेकिन कुछ सरकारी स्कूल भी हैं, जिन्हें बंद किया जाना है। मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल 2010 में आरटीई कानून लागू हुआ था। इसके मुताबिक, स्कूलों को तीन साल का समय दिया गया था कि वे कानून की धारा 19 के तहत न्यूनतम मानकों को पूरा कर मान्यता हासिल करें।