महिलाओं को नौसेना में भी स्थायी कमीशन
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भारतीय नौसेना में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा,‘यदि महिलाओं की प्रगति रोकने के प्रयास किए तो सरकार को...
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भारतीय नौसेना में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा,‘यदि महिलाओं की प्रगति रोकने के प्रयास किए तो सरकार को कोर्ट की नाराजगी झेलनी पड़ेगी।’
नौसेना की 19 महिला अफसरों ने सेना की पुरानी नीतियों को कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस कैलाश गंभीर और नज्मी वजीरी की पीठ ने इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,‘लिंग के आधार पर महिलाओं से भेदभाव नहीं किया जा सकता।’ पीठ ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती होने वाली महिला अफसरों को कम उम्र में ही जबरन सेवानिवृत करने संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय को गलत ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।
बता दें कि थलसेना, वायुसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन की पहले से ही इजाजत है, लेकिन नौसेना में उनकी सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन (कम समय के लिए नियुक्ति) में ही नियुक्ति होती है। इसके विरोध में महिला अफसरों ने अन्य अंगों में अपने समकक्ष अफसरों के समान अधिकार की मांग कोर्ट से की थी।