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सफाई: शादीशुदा महिलाएं 50 तोला सोना बिना डर रखें

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि संशोधित आयकर कानून के तहत पुश्तैनी गहनों और सोने पर कोई कर नहीं लगेगा। शादीशुदा महिलाएं 50 तोला,  अविवाहित महिलाएं 25 तोला और पुरुष 10 तोला सोना बिना किसी डर के...

सफाई: शादीशुदा महिलाएं 50 तोला सोना बिना डर रखें
एजेंसीFri, 02 Dec 2016 12:47 AM
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केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि संशोधित आयकर कानून के तहत पुश्तैनी गहनों और सोने पर कोई कर नहीं लगेगा। शादीशुदा महिलाएं 50 तोला,  अविवाहित महिलाएं 25 तोला और पुरुष 10 तोला सोना बिना किसी डर के घर पर रख सकते हैं।

अफवाहों पर जवाब: हाल ही में लोकसभा से पारित संशोधित कानून के दायरे में आभूषणों को भी शामिल किए जाने संबंधी अफवाहों के चलते सरकार को सफाई देनी पड़ी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि सरकार ने आभूषणों और सोने पर कर लगाने के संदर्भ में कोई नया प्रावधान नहीं जोड़ा है। उसने साफ किया कि अपनी घोषित, कृषि या अन्य छूट प्राप्त आय और बचत के तौर पर खरीदे गए सोने पर कोई कर नहीं वसूला जाएगा। साथ ही ज्ञात स्रोतों और कानूनी तौर पर लिए गए सोने पर भी कर नहीं लगेगा। नोटबंदी के ऐलान के बाद देश में कुछ ही घंटों के अंदर जमकर सोने की खरीद हुई थी। इसके बाद कई ज्वैलर्स के यहां छापेमारी भी हुई थी।

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