हाईकोर्ट ने 344 दवाओं से रोक हटाई
केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कोरेक्स कफ सिरप समेत 344 दवाओं पर लगी रोक को हटा दिया है। सरकार ने इसी साल 10 मार्च को निश्चित खुराक संयोजन (एफडीसी) वाली इन दवाओं की...
केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कोरेक्स कफ सिरप समेत 344 दवाओं पर लगी रोक को हटा दिया है। सरकार ने इसी साल 10 मार्च को निश्चित खुराक संयोजन (एफडीसी) वाली इन दवाओं की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी।
जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि सरकार के फैसले से यह पता नहीं चलता है कि यह निर्णय लेना बहुत जरूरी क्यों था। हाईकोर्ट ने 82 पन्नों के फैसले में साफ किया है कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम की धारा 26-ए में निहित शक्ति का इस्तेमाल तब तक जनहित में नहीं किया जा सकता है जब तक कि ये उपभोक्ताओं के लिए किसी तरह का खतरा उत्पन्न न करें। सरकार के फैसले के खिलाफ 454 याचिकाएं दाखिल की गई थी। वहीं केंद्र ने कहा था कि विशेषज्ञ कमेटी की राय के बाद ही दवाओं पर रोक लगाई गई। सरकार ने बताया था कि ये दवाइयां लोगों की जान के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं।