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मुंबई धमाकों में पांच को मृत्युदंड

मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने बुधवार को वर्ष 2006 के लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में पांच दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने शेष सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए सभी पर भारी...

मुंबई धमाकों में पांच को मृत्युदंड
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 01 Oct 2015 12:11 AM
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मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने बुधवार को वर्ष 2006 के लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में पांच दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने शेष सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए सभी पर भारी जुर्माना भी लगाया है। नौ साल पुराने इन सीरियल धमाकों में 188 लोग मारे गए थे।

आठ के लिए मांगी थी फांसी  : विशेष न्यायाधीश यतिन डी शिंदे ने 23 सितंबर को सजा पर दलीलों को लेकर सुनवाई पूरी की थी। उस दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 में से आठ दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की थी। शेष चार को उम्रकैद की सजा दिए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए ट्रेनों में बम लगाने के पांच दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि इस साजिश में शामिल शेष सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

फैसले का स्वागत : कोर्ट में मौजूद कई पीड़ितों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नौ साल बाद सुनाए गए इस फैसले से उन्हें राहत मिली है लेकिन सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी। हालांकि, दोषियों ने खुद को मौजूदा प्रणाली का पीड़ित बताते हुए रहम की गुहार की थी।

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