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ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर वाहन मालिक को देना होगा मुआवजा

मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिव्यूनल सह जिला जज प्रभुनाथ सिंह की अदालत ने तीन मोटर वाहन दुर्घटना मामलों की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि ड्राइविंग...

ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर वाहन मालिक को देना होगा मुआवजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 12 Apr 2017 07:33 PM
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मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिव्यूनल सह जिला जज प्रभुनाथ सिंह की अदालत ने तीन मोटर वाहन दुर्घटना मामलों की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने अथवा लर्निंग लाइसेंस पर हेवी वाहन चलाने के दौरान होने वाली दुर्घटना के लिए बीमा कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि कॉर्मिशयल या एग्रीकल्चर वाहन पर सवारी करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी।

ऐसे वाहनों से होने वाली दुर्घटना के लिए बीमा कंपनी जिम्मेवार नहीं मानी जाएगी। सभी मामलों में बीमा कंपनी के वकील रमेश पांडेय की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने वाहन मालिक को पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया। बताया गया है कि 28 साल के उपेन्द्र की ट्रैक्टर पर सवार होकर जाने के क्रम में 24 फरवरी 2009 को मौत हो गई थी। मामले में संझौली थाना के लक्ष्मीपुर गांव की भगमानो कुंवर ने बेटे की मौत पर न्यायालय में बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दायर कर क्लेम राशि की मांग की थी। कोर्ट ने ट्रैक्टर मालिक भोजपुर जिले के अगियांव बाजार क्षेत्र के मनहारी गांव के मनन चौधरी को एक लाख 36 हजार रुपए भुगतान का आदेश दिया। उधर, डेहरी की दुलारी देवी ने सड़क हादसे में पति दीपक की मौत पर मुआवजा के लिए क्लेम केस फाइल किया था। बताया गया है कि लोहा व्यवसायी दीपक दो अन्य लोगों के साथ स्टीम कार से सवार होकर कानपुर से लौट रहे था। इस दौरान एक जनवरी 2010 को वाराणसी हाइवे पर स्टीम कार प्रतापगंज थाना क्षेत्र में ट्रक से टकरा गया। घटना में तीनों लोगों की मौत हो गई थी। पति की मौत पर दुलारी ने आइसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा की मांग की थी। कोर्ट में बीमा कंपनी द्वारा बताया गया कि वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस पर कोर्ट ने ट्रक मालिक इलाहाबाद के धूमनगंज निवासी मो. फारुक व स्टीम कार के मालिक को आठ लाख 62 हजार 90 रुपए भुगतान का आदेश दिया। उधर, नौहट्टा थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव की अनिता देवी के पति सुनील कुमार ट्रक चालक थे। उनकी शिवसागर थाना क्षेत्र में ट्रक हादसे में 29 जून 2014 को मौत हो गई थी। पति की मौत पर पत्नी अनिता ने क्लेम केस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध दायर की थी। बीमा कंपनी द्वारा बताया गया कि ट्रक चालक के पास एलएमवी लाइसेंस था। इस पर ट्रिव्यूनल ने ट्रक मालिक झारखंड के हैदरनगर थाना के सुजवान गांव के सुदेश्वर महतो को 10 लाख 33 हजार रुपए मुआवजा भुगतान का आदेश दिया।

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