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औरंगाबाद व रोहतास एसपी को गवाहों को पेश कराने का आदेश

चालक की हत्या कर वाहन ले भागने के करीब सवा दस साल पुराने मामले में जिला जज प्रभुनाथ सिंह की अदालत ने गवाहों को पेश कराने का औरंगाबाद व रोहतास एसपी को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगली तिथि पर...

औरंगाबाद व रोहतास एसपी को गवाहों को पेश कराने का आदेश
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 22 Mar 2017 07:33 PM
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चालक की हत्या कर वाहन ले भागने के करीब सवा दस साल पुराने मामले में जिला जज प्रभुनाथ सिंह की अदालत ने गवाहों को पेश कराने का औरंगाबाद व रोहतास एसपी को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगली तिथि पर गवाहों को पेश नहीं कराने पर अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया जाएगा। इसकी सारी जवाबदेही दोनों पुलिस अधिकारियों की होगी। बताया गया है कि बस स्टैंड से भाड़े पर मारुति लेकर गए अपराधियों ने पांच नवंबर 2006 को चालक की हत्या कर वाहन ले भागे थे। मामले की प्राथमिकी दरिगांव थाना के बड़की करपुरवा निवासी कमलेश कुमार गुप्ता ने दर्ज करायी है। कोर्ट ने मामले में शहर के काली स्थान मोहल्ले के सुमन कुमार यादव, सफुल्लहगंज के कमलेश कुमार कमल, भारतीगंज के नंदू सिंह के अलावा नगर थाना के दारोगा योगेन्द्र प्रसाद व श्यामदेव सिंह तथा औरंगाबाद जिले के बारुण थाना के दारोगा धनराज सिंह यादव की पेशी को ले कई बार पत्र भेजा। लेकिन, पुलिस अधिकारियों ने गवाहों को पेश नहीं किया गया। इसे न्यायालय ने गंभीरता से लिया है।

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