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चुनाव कार्यों में बाल श्रमिकों को रखने पर रोक

हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी गतिविधियों में बालश्रमिकों को रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यह जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वाल्गद् ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन...

चुनाव कार्यों में बाल श्रमिकों को रखने पर रोक
एजेंसीWed, 01 Oct 2014 07:35 PM
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हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी गतिविधियों में बालश्रमिकों को रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यह जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वाल्गद् ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, मुख्य चुनाव अधिकारियों तथा राज्यों की सभी पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों को सूचनार्थ पत्र प्रेषित किया है।

उन्होंने कहा कि चुनाव विभाग ने महिला एवं बाल विकास विभागके प्रधान सचिव, मंडलायुक्तों तथा सभी उपायुक्त-कम-जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी यह सूचित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटनिट्वग अधिकारी की भी जवाबदेही है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र में भी कानून की उल्लंघन न हो।

वाल्गद् ने कहा कि बालश्रम (निषेध एवं विनियम) अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों को वस्तुओं की ढुलाई के कार्यों में लगाने पर रोक है। अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार बालश्रमिकों को रोजगार पर लगाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। पार्टियों पर भी चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है।

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