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झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं

पारा टीचर मनोज कुमार की हत्या के मामले में राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाइकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद एनोस ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट...

झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 17 Oct 2016 01:10 PM
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पारा टीचर मनोज कुमार की हत्या के मामले में राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाइकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद एनोस ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। एनोस पर 26 नवंबर 2014 को सिमडेगा के एक पारा टीचर की हत्या करवाने का आरोप है।

एनोस एक्का ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खराब स्वास्थ्य का आधार बना कर जमानत के लिए आग्रह किया गया था। एनोस की ओर से कहा गया कि वह बीमार हैं और इस मामले में उनका कोई संबंध नहीं है। पुलिस जानबूझकर उनका नाम इस मामले में घसीट रही है। लेकिन सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि एनोस के इस मामले में संलिप्तता है और इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। जमानत मिलने के बाद इस केस के गवाहों को धमका सकते हैं। पूर्व में उनके खिलाफ ऐसी शिकायत भी की गई है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

चीफ जस्टिस को लिखा पत्र

इधर मृतक मनोज कुमार के भाई संजय कुमार ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पत्र लिख मामले की सुनवाई शीघ्र पूरा करने के लिए पत्र लिखा है। चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में कहा गया है कि इस मामले में सभी गवाही पूरी हो गई है। जनवरी 2016 में इस मामले में पीएलएफआइ के उग्रवादी बारूद गोप के सरकारी गवाह बनने के दस माह बीत जाने के बाद भी केस का ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। संजय कुमार ने चीफ जस्टिस से शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की है।

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