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पलामू के पुरनी के पीडीएस डीलर पर प्राथमिकी का निर्देश

पलामू स्थित पाटन प्रखंड के पुरनी के पीडीएस डीलर पर प्राथमिकी का निर्देश दिया गया है। उस पर दो माह के चावल की हेराफेरी करने की शिकायत के आलोक में बीडीओ ने एमओ को प्राथमिकी कराने का निर्देश दिया है।...

पलामू के पुरनी के पीडीएस डीलर पर प्राथमिकी का निर्देश
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 16 Sep 2016 05:28 PM
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पलामू स्थित पाटन प्रखंड के पुरनी के पीडीएस डीलर पर प्राथमिकी का निर्देश दिया गया है। उस पर दो माह के चावल की हेराफेरी करने की शिकायत के आलोक में बीडीओ ने एमओ को प्राथमिकी कराने का निर्देश दिया है। डीलर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिमियम के तहत दो माह का चावल लाभुकों के बीच वितरण नहीं किया है।

बीडीओ सोमनाथ बनर्जी के अनुसार लाभुकों ने कार्ड दिखाते हुए शिकायत की है कि पुरनी पाटन के डीलर ने जुलाई तथा अगस्त माह का अनाज नहीं बांटा है। इस संबंध में एमओ ने बताया है कि दो माह का अनाज नहीं बांटने के आरोप में डीलर को निलंबित किया जा चुका है। बीडीओ ने मोबाइल पर ही लाभुकों के सामने आदेश दिया की डीलर पर तत्काल प्राथिमिकी करें। लाभुक अनार देवी, मीना देवी, महेंद्र साव, आरती देवी, बूटन मोची, कइल भुइयां, संतु भुइया, कौशल्या देवी आदि ने शिकायत की है।

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