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Hindi Newsपैसे जमा नहीं किए तो बीएसआईडीसी के एमडी जाएंगे जेल: हाईकोर्ट

पैसे जमा नहीं किए तो बीएसआईडीसी के एमडी जाएंगे जेल: हाईकोर्ट

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआईडीसी) को एक अक्तूबर तक हाईकोर्ट में 67.5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस अमिताभ गुप्ता की अदालत ने कहा है...

पैसे जमा नहीं किए तो बीएसआईडीसी के एमडी जाएंगे जेल: हाईकोर्ट
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 05 May 2017 10:44 PM
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बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआईडीसी) को एक अक्तूबर तक हाईकोर्ट में 67.5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस अमिताभ गुप्ता की अदालत ने कहा है कि इस तिथि तक राशि जमा नहीं की गई, तो एमडी को जेल भेज दिया जाएगा। कोर्ट ने एमडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया है।

कोर्ट ने रांची के एसएसपी को निर्देश दिया है कि यदि राशि जमा नहीं होती है, तो वह वारंट का तामिला करे।अदालत ने कहा कि निगम को राशि जमा करने के लिए अब तक करीब 50 बार निर्देश दिया गया है, लेकिन राशि जमा नहीं की जा रही है। यह निगम की लापरवाही और अकर्मण्यता को दर्शाता है। अदालत ने कहा कि राशि किस्तों में भी जमा की जा सकती है, लेकिन एक अक्तूबर तक पूरी राशि जमा हो जानी चाहिए। निगम के कर्मचारियों के वेतन और अन्य बकाया मदों में राशि जमा करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है।

इस संबंध में निगम की औद्योगिक प्रतिष्ठान की यूनियनों ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि निगम अपने यूनिटों को बंद कर दिया है, लेकिन इनके कर्मचारियों को अभी तक वेतन एवं अन्य बकाया का भुगतान नहीं किया गया। पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निगम को 75 करोड़ जमा करने को कहा था। निगम ने दस करोड़ जमा किया, इसके बाद से शेष राशि नहीं दे रहा है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया।

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