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न्यायिक सेवा में आरक्षण मामले में सरकार से मांगा जवाब

न्यायिक सेवा में दिए गए आरक्षण को लेकर दायर मामले में पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग सहित हाईकोर्ट प्रशासन व बीपीएससी से जवाब तलब किया है। अदालत ने सभी पक्षों को 30...

न्यायिक सेवा में आरक्षण मामले में सरकार से मांगा जवाब
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 17 Jan 2017 07:57 PM
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न्यायिक सेवा में दिए गए आरक्षण को लेकर दायर मामले में पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग सहित हाईकोर्ट प्रशासन व बीपीएससी से जवाब तलब किया है। अदालत ने सभी पक्षों को 30 जनवरी तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश किया है।

न्यायमूर्ति नवनीत प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति विकास जैन की खंडपीठ ने शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि गत दिनों राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से न्यायिक सेवाओं में आरक्षण देने का अधिसूचना जारी की गई है। उनका कहना था कि आरक्षण के बारे में जो नीति निर्धारित की गई, उसे सही ठंग से से लागू किए बगैर आरक्षण दे दिया गया है। अदालत ने इस मुद्दे पर सामान्य प्रशासन विभाग सहित हाईकोर्ट प्रशासन व बीपीएससी को जवाब तलब किया है।

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