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हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर टिप्पणी की

बिना मान्यता के मेडकिल कॉलेजों में डिप्लोमा चलाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि विभाग को कोर्स की जानकारी नहीं है और न ही कोर्स किसे...

हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर टिप्पणी की
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 06 Dec 2016 11:11 PM
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बिना मान्यता के मेडकिल कॉलेजों में डिप्लोमा चलाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि विभाग को कोर्स की जानकारी नहीं है और न ही कोर्स किसे कहते हैं इसका अर्थ पता है।

अदालत ने कहा कि देश ही नहीं विश्व का अजूबा है कि 1960 से बिना एमसीआई की मान्यता के धड़ल्ले से कोर्स की पढ़ाई चल रही है। छात्रों का नामांकन ले कोर्स की पढ़ाई तथा विश्वविद्यालय परीक्षा लेकर डिप्लोमा जारी कर रहा है। इस बात की जानकारी विभाग को दी गई है फिर भी विभाग सोया हुआ है। लगातार कोर्ट के आदेश देने के बाद भी अधिकारी मान्यता के लिए एमसीआई से गुहार नहीं लगा रहे हैं। न्यायमूर्ति अजय त्रिपाठी की एकलपीठ ने आधे दर्जन रिट याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई के दौरान विभाग के काम काज करने के तरीका पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि पीजी डिप्लोमा कोर्स में नामांकन लेने पर रोक लगाए जाने के बावजूद सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अदालत ने कहा कि विभाग को स्वास्थ्य से संबंधित कोर्स की जानकारी तक नहीं है। बिना जानकारी के कोर्ट में शपथपत्र दायर कर केस फाइल को मोटा किया जा रहा है।

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