पुनर्वास मामले में सरकार से जवाब-तलब
सीतामढ़ी जिला के रुनी सैदपुर क्षेत्र के मानपुर में बागमति तटबंध पर बसे करीब 170 परिवारों के पुनर्वास मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर...
सीतामढ़ी जिला के रुनी सैदपुर क्षेत्र के मानपुर में बागमति तटबंध पर बसे करीब 170 परिवारों के पुनर्वास मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने महेश पासवान की ओर से दायर लोकिहत याचिका पर सुनवाई की। अदालत को बताया गया कि 1985 में बागमति तटबंध के विस्तार के क्रम में करीब 170 परिवार को बांध से हटाया गया था। इस दौरान सरकार ने इन लोगों को पुनर्वास करने का आश्वासन दिया था। लेकिन आज तक पुनर्वास का काम नहीं किया गया। उनका कहना था कि इन लोगों के पास अपना जमीन नहीं होन के कारण घर नहीं बना पा रहे हैं। अदालत ने सरकार को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया।