पटना हाईकोर्ट ने यूजीसी पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
बार-बार समय दिए जाने के बावजूद हलफनामा दायर नहीं किए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने यूजीसी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माने की राशि दो सप्ताह के भीतर पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विस में...
बार-बार समय दिए जाने के बावजूद हलफनामा दायर नहीं किए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने यूजीसी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माने की राशि दो सप्ताह के भीतर पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विस में जमा करने का आदेश दिया। साथ ही जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा।
न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने मनोज कुमार की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि यूजीसी ने नेट पास नहीं करने की चिट्ठी जारी की है। जबकि आवेदक ने नेट 2013 पास कर लिया है। यूजीसी की ओर से जारी नेट रिजल्ट में आवेदक का रौल नंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में है। आवेदक ने यूजीसी की ओर से जारी चिट्ठी को रद्द कर नेट पास करने का सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश यूजीसी को देने का अनुरोध किया था।
कोर्ट ने पहली नजर में आवेदक की ओर से दी गई दलील को मंजूर करते हुए यूजीसी को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था। लेकिन यूजीसी की ओर से जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया। इसके बाद एक बार फिर कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का आदेश यूजीसी को दिया। फिर भी जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया। इससे नाराज कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया। साथ ही कोर्ट ने दो सप्ताह के बाद मामले पर सुनवाई करने का आदेश दिया।