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न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स में मिलेगी छूट

बिहार में न्यायिक सेवा में आरक्षण की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई। मंगलवार को कैबिनेट ने न्यायिक सेवा में आरक्षण पर अपनी मुहर लगाई थी। सामान्य प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक महिला एवं...

न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स में मिलेगी छूट
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 28 Dec 2016 07:44 PM
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बिहार में न्यायिक सेवा में आरक्षण की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई। मंगलवार को कैबिनेट ने न्यायिक सेवा में आरक्षण पर अपनी मुहर लगाई थी।

सामान्य प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक महिला एवं विकलांग सहित आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के प्रारंभिक परीक्षा के न्यूनतम अर्हतांक (क्वालिफाइंग मार्क्स) सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से पांच प्रतिशत कम होंगे।

बिहार न्यायिक सेवा के तहत उच्च न्यायिक सेवा यानी सीनियर डिविजन और असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) यानी जूनियर डिविजन में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित श्रेणी में होंगी। अनुसूचित जाति को 16, अनुसूचित जाति को एक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 21 और पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षित और गैर आरक्षित सभी कोटि में 35 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं और एक प्रतिशत अस्थि विकलांगों के लिए होगा।

योग्य उम्मीदवार नहीं तो सुरक्षित रहेंगी रिक्तियां : आरक्षित कोटे के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में यदि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता तो उस पद को दूसरी श्रेणी या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा। अगली चयन प्रक्रिया तक उक्त पदों को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बावजूद यदि उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो उन्हें भरने को विशेष कवायद की जाएगी।

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