मोहनियां एसडीएम मामले में आदेश सुरक्षित
ट्रक छोड़ने के एवज में ट्रक ड्राइवर से पैसा लेने के मामले में मोहनियां एसडीएम (आईएएस) डॉ. जितेंद्र गुप्ता की अर्जी पर पटना हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल...
ट्रक छोड़ने के एवज में ट्रक ड्राइवर से पैसा लेने के मामले में मोहनियां एसडीएम (आईएएस) डॉ. जितेंद्र गुप्ता की अर्जी पर पटना हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की एकलपीठ ने आईएएस अधिकारी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। गौरतलब है कि 13 जुलाई को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एसडीएम को हरियाणा के ट्रक चालकों से ट्रक छोड़ने के एवज में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि हरियाणा के चार ट्रक जमशेदपुर से लोहा लेकर हरियाणा जा रहे थे। मोहनियां के एक लाइन होटल से इन चारों ट्रकों को पकड़ा गया। चार में से तीन ट्रक ओवरलोड थे। एसडीएम ने इन ट्रकों को छोड़ने के लिए बड़ी रकम मांगी थी। रकम की लेन-देन के लिए बातचीत ट्रक ड्राइवर तथा एसडीएम के चालक के बीच चल रही थी, जिसे निगरानी के एक अधिकारी ने रिकार्ड कर लिया। एसडीएम का ड्राइवर बार-बार साहब से सहमति लेने के लिए आ-जा रहा था।
ब्यूरो ने एसडीएम के आवास एवं कार्यालय की भी तलाशी ली, लेकिन ट्रक के कागजात नहीं मिले। जब एसडीएम के चालक पर सख्ती गई तो उसने सारी जानकारी दी और बताया कि गाड़ी के कागजात परिसर में खड़ी टाटा सूमो गाड़ी में हैं। गाड़ी से ब्यूरो के अधिकारी ने कागजात बरामद किए और एसडीएम को गिरफ्तार कर लिया।