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जुलाई से मिलेगा दवा दुकानदारों को लाइसेंस

राज्य में जुलाई से दवा दुकानदारों को लाइसेंस मिलने लगेगा। लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। जून के अंत तक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन...

जुलाई से मिलेगा दवा दुकानदारों को लाइसेंस
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 21 May 2017 08:22 PM
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राज्य में जुलाई से दवा दुकानदारों को लाइसेंस मिलने लगेगा। लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। जून के अंत तक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी।

लाइसेंस के लिए दवा दुकानदारों को अपने-अपने जिलों में आवेदन करना होगा। हालांकि आवेदनों व लाइसेंस निर्गत करने की मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदन जमा होने के बाद दवा दुकानदारों को इसकी सूचना दी जाएगी। लाइसेंस निर्गत करने की समय सीमा निर्धारित की जाएगी।

इधर, ड्रग लाइसेंस देने की मैनुअल प्रक्रिया दो माह से बंद है। लाइसेंस निर्गत नहीं होने से दवा दुकानदारों में रोष है। उनका कहना है कि जब तक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती तब तक मैनुअली लाइसेंस निर्गत होना चाहिए। लाइसेंस नहीं मिलने से नई दवा दुकानें नहीं खुल पा रही हैं। दवा दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं हो पा रहा है। इसी तरह दवा दुकानों का लाइसेंस दूसरे को स्थानांतरित भी नहीं हो रहा है। उल्लेखनीय है कि ड्रग लाइसेंस जारी करने में मनमानी के आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि आवेदन देने के बाद लाइसेंस के लिए महीनों स्वास्थ्य विभाग का चक्कर लगाना पड़ता है।

राज्य में लाइसेंस प्राप्त 40 हजार दवा दुकानें हैं। हर दिन करीब 100 आवेदन लाइसेंस के लिए जमा होते हैं। बिहार ड्रग एसोसिएशन के महासचिव अमरेन्द्र कुमार ने राज्य सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है।

इन्फो

40 हजार लाइसेंस प्राप्त दवा दुकानें हैं राज्य में

100 के करीब आवेदन रोज आते हैं लाइसेंस के लिए

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