मेयर को फरार बताने वाले शमशेर को कोर्ट ने जारी किया नोटिस
पटना के मेयर अफजल इमाम को एक आपराधिक मामले में फरार बताने वाले सूचक शमशेर को कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मेयर अफजल इमाम के वकील नागेन्द्र शर्मा ने बताया कि एक आपराधिक मामले...
पटना के मेयर अफजल इमाम को एक आपराधिक मामले में फरार बताने वाले सूचक शमशेर को कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
मेयर अफजल इमाम के वकील नागेन्द्र शर्मा ने बताया कि एक आपराधिक मामले में बनाए गए नामजद अभियुक्त मेयर अफजल इमाम की अग्रिम जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई थी। सोमवार को इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान सूचक शमशेर के वकील ने कोर्ट को बताया कि मेयर आपराधिक मामले में फरार हैं। इस तथ्य को कोर्ट से छुपाया है। इसके बाद जिल एवं सत्र न्यायाधीश ने मेयर की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। वकील ने बताया कि सूचक शमशेर द्वारा कोर्ट के सामने गलत व झूठा तथ्य रखा गया था। जिस आपराधिक कांड में फरार बताया जा रहा है उस कांड में अफजल इमाम पटना सिटी के सेशन जज वेदप्रकाश के कोर्ट से जनवरी 2013 में ही रिहा हो गए हैं। फैसले की छायाप्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई है। अफजल इमाम की ओर से दाखिल आवेदन पर सुनवाई करने के बाद पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने सूचक शमशेर को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।