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छह महीने में 74 हजार शिकायतों का हुआ निबटारा

छह महीने में 74 हजार शिकायतों का निबटारा हुआ है। लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के तहत इतने दिनों में 95 हजार शिकायतें दर्ज की गईं। 05 जून, 2016 को यह कानून राज्य में लागू हुआ, जिसके बाद अपनी...

छह महीने में 74 हजार शिकायतों का हुआ निबटारा
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 11 Dec 2016 06:22 PM
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छह महीने में 74 हजार शिकायतों का निबटारा हुआ है। लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के तहत इतने दिनों में 95 हजार शिकायतें दर्ज की गईं। 05 जून, 2016 को यह कानून राज्य में लागू हुआ, जिसके बाद अपनी शिकायतें दूर करने का कानूनी अधिकार लोगों को मिला है।

राज्य सरकार का इस पर खास जोर है। लगातार उच्च स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं अपनी हर निश्चय यात्रा के दौरान लोक शिकायत निवारण केंद्रों पर जा रहे हैं और सुनवाई देख रहे हैं। वे जायजा ले रहे हैं कि कितने कारगर ढंग से इसका क्रियान्वयन हो रहा है। इसको लेकर वे दिशा-निर्देश भी पदाधिकारियों को दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें केंद्रों पर जाकर दर्ज करा रहे हैं।

लोगों की शिकायतें तय समय सीमा दूर करना लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। शिकायत मिलने के 60 दिनों के अंदर सुनवाई पूरी करने के बाद निबटारा का लिखित प्रमाण शिकायतकर्ता को देना है।

140 लोक शिकायत केंद्र बनाए गए हैं : लोगों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए राज्य में 140 केंद्र बनाए गए हैं। ये केंद्र सभी जिला और अनुमंडल मुख्यालय में हैं। राज्य मुख्यालाय का केंद्र सूचना भवन में बना है। सभी केंद्रों पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी तैनात किये गये हैं। कोई भी व्यक्ति केंद्र पर जाकर लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है। ऑनलाइन और कॉल सेंटर पर भी शिकायतें प्राप्त की जाती हैं। इसके बाद शिकायतकर्ता और संबंधित अधिकारी को सुनवाई के लिए बुलाया जाता है।

जमीन, पुलिस, खाद्य उपभोक्ता व बिजली की अधिक शिकायतें : सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद और पुलिस प्रशासन को लेकर दर्ज हो रही हैं। इन दोनों के बाद खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामीण विकास विभाग और बिजली से संबंधित शिकायतें आ रही हैं। बिजली में बिल को लेकर अधिक शिकायते हैं।

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