बीएनएमयू के परीक्षा नियंत्रक को पटना हाईकोर्ट की फटकार
सहरसा स्थित लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के छात्रों को राज्य के दूसरे मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरण करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय (बीएनएमयू) के...
सहरसा स्थित लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के छात्रों को राज्य के दूसरे मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरण करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय (बीएनएमयू) के परीक्षा नियंत्रक को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि देश में हर ओर स्वच्छता अभियान चल रहा है। विश्वविद्यालय भी इस अभियान में शामिल हो काम करे।
अदालत ने कोर्ट में उपस्थित परीक्षा नियंत्रक को अपने कामकाज करने के तरीके में सुधार करने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि उन्हें दिक्कत है तो पद से हट जाएं और किसी दूसरे को मौका दें।
न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने एमबीबीएस छात्रों की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। कॉलेज की मान्यता के मामले पर कोर्ट कानून के तहत कार्रवाई करेगा, लेकिन छात्रों का भविष्य देख उन्हें किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरण का काम जल्द पूरा करें। अदालत ने राज्य सरकार को 28 नवंबर तक इस बारे में अंतिम फैसला लेने का आदेश दिया। अदालत ने सरकार के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए टाल दी।