दिल्ली सरकार ने सभी विज्ञापन वापस ले लिए
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद केजरीवाल सरकार ने बुधवार को सभी विज्ञापन वापस लेने के लिए कहा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अब तक जारी विज्ञापन पर खर्च हुई रकम...
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद केजरीवाल सरकार ने बुधवार को सभी विज्ञापन वापस लेने के लिए कहा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अब तक जारी विज्ञापन पर खर्च हुई रकम का ब्योरा और स्रोत बताने के लिए कहा। हालांकि, इस पर सरकार ने कहा कि विज्ञापन पर सारा खर्च आम आदमी पार्टी के कोष से हुआ।
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर जारी विज्ञापन को पहली नजर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने 13, मई, 2015 को कहा था कि करदाताओं की मेहनत की कमाई को विज्ञापन के जरिए नेताओं का महिमामंडन करने पर खर्च नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जयंत नाथ की पीठ ने यह आदेश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
दूसरे राज्यों में क्यों दिया विज्ञापन: कोर्ट ने सरकार से यह भी बताने को कहा कि दिल्ली के अलावा कोलकाता, चेन्नई, मुंबई समेत अन्य शहरों में विज्ञापन क्यों जारी हुए? साथ ही इस पर हुए खर्च का भी ब्योरा मांगा है।