फोटो गैलरी

Hindi Newsदिल्ली में न्यूनतम वेतन होगा 9 हजार रुपये

दिल्ली में न्यूनतम वेतन होगा 9 हजार रुपये

दिल्ली सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों का न्यूनतम वेतन नए सिरे से तय किया गया है। श्रम मंत्री गोपाल राय ने बताया कि अकुशल श्रेणी के मजदूर का न्यूनतम वेतन 9048 रुपये होगा। नई वेतन दरें...

दिल्ली में न्यूनतम वेतन होगा 9 हजार रुपये
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 01 Apr 2015 10:43 PM
ऐप पर पढ़ें

दिल्ली सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों का न्यूनतम वेतन नए सिरे से तय किया गया है। श्रम मंत्री गोपाल राय ने बताया कि अकुशल श्रेणी के मजदूर का न्यूनतम वेतन 9048 रुपये होगा। नई वेतन दरें एक अप्रैल 2015 से प्रभावी मानी जाएंगी।

उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राष्ट्रीय पेशन योजना के दायरे में लाने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। दिल्ली में यह योजना दिल्ली स्वाबलंबन योजना के नाम से चलबती है और इसके तहत सरकार ने 56 लाख रुपये की पहली किस्त भी पीएफ विभाग को सौंप दी है। इससे घरेलू नौकरों, ऑटो टेक्सी रिक्शा चालक, आंगनबाड़ी और आशाकर्मियों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों, हॉकर्स, कू ड़ा बीनने वालों और मिडडे मील कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि इस बाबत श्रम विभाग ने 24 अप्रैल को जनसुनवाई आयोजित की है। जिससे ठेकाकर्मियों की न्यूनतम वेतन संबंधी परेशानियों की सुनवाई होगी। सरकार ने इसके लिए लाइसेंसधारक एजेंसियों की सूची तैयार कर ली गई है। विभाग 24 अप्रैल से ही पूरी दिल्ली में मौजूद लेबर चौक पर विशेष केंप का आयोजन कर ठेकाकर्मियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण शुरू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 19 से 60 साल तक की उम्र वाले ठेकाकर्मी लाभ उठा सकते हैं। योग्य लाभार्थी को इस योजना के तहत 1000 से 12000 रुपये तक सालाना अंशदान देना होगा। इसमें मासिक किस्त 100 रुपये से कम नहीं होगी। इसमें केन्द्र सरकार प्रति लाभार्थी 1000 रुपये सालाना चार साल तक अंशदान करेगी। जबकि दिल्ली सरकार भी एक हजार रुपये प्रति लाभार्थी 25 साल तक सालाना देगी।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें