दस साल पुराने डीजल वाहनों की बिक्री के लिए मिलेगी एनओसी
दस साल पुराने डीजल वाहनों को अन्य राज्यों में बेचने के लिए दिल्ली सरकार अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगी। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दस साल से ज्यादा पुराने वाहनों के दिल्ली में चलने पर...
दस साल पुराने डीजल वाहनों को अन्य राज्यों में बेचने के लिए दिल्ली सरकार अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगी। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दस साल से ज्यादा पुराने वाहनों के दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है।
दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बड़े कारकों में पुरानी डीजल वाहनों को भी गिना जाता रहा है। इसके चलते इनके संचालन पर रोकथाम की कोशिशें की जा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार सीसी से ज्यादा वाले डीजल वाहनों की दिल्ली-एनसीआर में बिक्री पर मार्च महीने तक रोक लगा दी है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसके पहले ही दस साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी थी। हालांकि, मामला फिलहाल अदालत में है। लेकिन, अदालतों के रुख से पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली में संचालन पर प्रश्नचिह्न लगने लगे हैं। वाहन मालिक भी अपने वाहनों को लेकर संशय की स्थिति में है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने पुराने डीजल वाहनों को अन्य राज्यों में बेचने के लिए वाहन मालिकों को सुविधा देने की शुरुआत की है।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी मोटर लाइसेंसिंग अधिकारियों (एमएलओ) को दस साल पुराने डीजल वाहनों के मालिकों को एनओसी देने का निर्देश दिया गया है ताकि वे दिल्ली-एनसीआर से बाहर उनकी बिक्री कर सकें।