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गृह मंत्रालय ने जांच आयोग को बताया गैर कानूनी

गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को गैर कानूनी बताया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने परिवहन विभाग में सी.एन.एजी फिटनेस सर्टिफिकेट्स के कार्य के आबंटन से संबंधित...

गृह मंत्रालय ने जांच आयोग को बताया गैर कानूनी
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 21 Aug 2015 11:19 PM
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गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को गैर कानूनी बताया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने परिवहन विभाग में सी.एन.एजी फिटनेस सर्टिफिकेट्स के कार्य के आबंटन से संबंधित दिल्ली सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को लेकर सर्कुलर जारी किया है।

गृह मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों एवं कमीशन्स आफ इन्क्वारी एक्ट, 1952 के अंतर्गत इस तरह की जांच आयोग गठित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है। इसलिए दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना गैर कानूनी एवं अविधिमान्य है। स्पष्ठ किया गया है कि उपराज्यपाल के आदेश पर, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, दिल्ली इस पूरे मामले को नए सिरे से देख रही है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा सभी संबंधित, सरकारी अधिकारियों को, जिनके नाम मूल शिकायत में दर्ज है, नोटिस जारी कर दिए गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को प्राथमिकता के आधार पर जांच पूरी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

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