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फिटनेस फीस अधिक होने से 3500 ऑटो चालक परेशान

तिथि समाप्त होने के बाद ऑटो की फिटनेस कराने की फीस बढ़ने से करीब 3500 ऑटो चालक के सामने संकट खड़ा हो गया है। ये वह चालक जिनके ऑटो की फिटनेस को समाप्त हुए एक से तीन साल का समय हो चुका है। जुर्माना...

फिटनेस फीस अधिक होने से 3500 ऑटो चालक परेशान
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 18 Jan 2017 09:18 PM
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तिथि समाप्त होने के बाद ऑटो की फिटनेस कराने की फीस बढ़ने से करीब 3500 ऑटो चालक के सामने संकट खड़ा हो गया है। ये वह चालक जिनके ऑटो की फिटनेस को समाप्त हुए एक से तीन साल का समय हो चुका है। जुर्माना राशि जमा करने के लिए चालकों के पास पैसे नहीं हैं।

करीब दस दिन पहले सहायक संभागीय परिवहन विभाग के कामकाज की फीस में बढ़ोत्तरी हो गई है। फीस बढ़ोत्तरी से पहले तिथि समाप्त होने के बाद ऑटो की फिटनेस कराने के लिए 200 रुपये प्रति साल जुर्माना राशि देनी पड़ती थी। अब यह बढ़कर 50 रुपये प्रतिदिन हो गई है। नियम के तहत हर व्यवसायिक वाहन का हर साल फिटनेस होता है। उसमें वाहन के बॉडी व अन्य उपकरण की जांच होती है। पैसों की कमी या नियम की जानकारी नहीं होने पर करीब 3500 ऑटो चालक ऐसे हैं जिन्होंने एक से कर तीन साल से फिटनेस नहीं कराई।

अब एक ऑटो चालक को एक महीने की 1500 रुपये जुर्माना राशि देनी पड़ेगी। ऐसे में एक साल की जुर्माना राशि ही 54 हजार रुपये हो जाएगी। यही नहीं यह जुर्माना राशि वर्तमान समय से नहीं बल्कि जब से फिटनेस की तिथि समाप्त हो रखी है उसी दिन से लगेगी। इस व्यवस्था से ऑटो चालकों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है।

ऑटो चालक हरीश कुमार का कहना है कि पैसों की कमी के कारण वह फिटनेस नहीं कर पाया था। अब इतनी फीस हो गई है कि उसको जमा करना संभव नहीं है। इस बारे में नोएडा ऑटो रिक्शा चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष लाल बाबू का कहना है कि यह व्यवस्था वर्तमान से लागू की जानी चाहिए। पुराने समय से नहीं। इसका विरोध किया जाएगा।
सड़क पर चलते पकड़े गए तो ऑटो जब्त नियम के तहत बिना फिटनेस के कोई भी व्यवसायिक वाहन सड़क पर नहीं चल सकता है। ऐसे में यह ऑटो चलते हुए पकड़े गए तो सहायक संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी इनको जब्त कर लेंगे।

सवारी से बदतमीजी पर कंडक्टर पर 500 रुपये का जुर्माना
बकाया मांगने पर रोडवेज बस के एक कंडक्टर ने एक सवारी से गाली-गलौच की। मामला ज्यादा बढ़ने पर कंडक्टर ने सवारी को सीट से उठा दिया। करीब 40 मिनट तक सवारी को खड़े होकर ही बस में सफर करना पड़ा। सवारी की शिकायत मिलने पर एआरएम ने संबंधित कंडक्टर पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही सवारी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करने की हिदायत भी दी है। सवारी की यह शिकायत एआरएम को पोस्ट के जरिए मिली थी।

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