गोहत्या में अखलाख के परिवार पर एफआईआर का आदेश
गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने अखलाख के परिवार पर गोहत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बिसाहड़ा के ग्रामीणों ने 9 जून को याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को...
गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने अखलाख के परिवार पर गोहत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बिसाहड़ा के ग्रामीणों ने 9 जून को याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। जारचा कोतवाली पुलिस गोहत्या निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी।
मथुरा फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया था कि अखलाख के घर से मिला मांस गोवंश का था। 31 मई को जिला अदालत ने यह रिपोर्ट अखलाख हत्याकांड के आरोपियों को दी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने अखलाख के परिवार पर गोहत्या का मामला दर्ज करने की मांग की थी। लिखित शिकायत के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं थी। इस पर ग्रामीणों ने जिला अदालत याचिका दायर की थी।
इन पर मुकदमा होगा
अखलाख की मां असगरी, पत्नी इकरामन, बेटे दानिश, बेटी साहिस्ता, भाभी सोना, छोटे भाई जान मोहम्मद को आरोपी बनाया गया है। अखलाख को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं अखलाख के परिजनों का कहना है कि वे इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।
ग्रामीणों ने संतोष जताया
बिसाहड़ा के ग्रामीणों ने अदालत के आदेश पर संतोष जताया है। याचिकाकर्ता सूरजपाल और संजय राणा ने कहा कि हम पुलिस को जांच में सहयोग करेंगे। अगर पुलिस हमारी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लेती तो इतना तनाव नहीं बढ़ता। प्रदेश सरकार जान बूझकर माहौल खराब कर रही है।
ये मामला है
28 सितंबर 2015 को गोहत्या के शक में उग्र भीड़ ने पीट-पीटकर अखलाख की हत्या कर दी थी। इस मामले में 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है।