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डीटीसी को 27 जनवरी तक मिलेनिलयम डिपो हटाने का आदेश

हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को 27 जनवरी तक यमुना नदी के किनारे से मिलेनियम बस डिपो को हटाने का आदेश दिया है। वर्ष 2010 को राष्ट्रमंडल खेल के दौरान 60 करोड़ रुपये के लागत से...

डीटीसी को 27 जनवरी तक मिलेनिलयम डिपो हटाने का आदेश
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 25 Nov 2015 08:57 AM
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हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को 27 जनवरी तक यमुना नदी के किनारे से मिलेनियम बस डिपो को हटाने का आदेश दिया है। वर्ष 2010 को राष्ट्रमंडल खेल के दौरान 60 करोड़ रुपये के लागत से मिलेनियम बस डिपो बनाया गया है।

जस्टिस मनमोहन ने डीटीसी से हर हाल में 27 जनवरी तक डिपो नदी किनारे से हटाने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन नहीं होने पर उन्होंने पहली फरवरी को दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को निगम के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सफाई पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने परिवहन निगम को मिलेनियम डिपो यहां से हटाने के लिए चार जगहों पर जमीन आवंटित किया जा चुका है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस जमीन पर मिलेनियम डिपो बनी है उसका भू-उपयोग बदलना संभव नहीं है, इसलिए डीटीसी को एक सितंबर के आदेश के तहत डिपो यहां से हटाना होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि डीडीए समय-समय पर स्थिति रिपोर्ट देता रहा है जिससे पता चलता है कि सरायकाले खां में 8.25 एकड़, नरेला में 10 एकड़, आनंद विहार में 16.33 एकड़ तथा रोहिणी फेज-5 में 20 एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है। हाईकोर्ट ने डीटीसी के उन दलीलों को सिरे से नकार दिया जिसमें कहा गया था कि डिपो बनाने के लिए डीडीए ने जो जमीन मुहैया कराई है उसके कुछ हिस्से पर अतिक्रमण है और उसका भू-उपयोग भी नहीं बदला गया है। ऐसे में डिपो स्थानांतरित करना मुश्किल होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि तथ्यों को देखने से लगता है कि डीडीए ने जो जमीन मुहैया कराई है उस पर डीटीसी का कब्जा है और जमीन के भू-उपयोग बदलने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में डीटीसी को अब और अधिक वक्त नहीं दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर, 2012 को ही एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए डीटीसी को यमुना नदी किनारे से मिलेनियम डिपो हटाने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं करने पर पर्यावरण कार्यकर्ता आनंद आर्य एवं मनोज मिश्रा ने डीटीसी के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सोमवार को 27 जनवरी तक डिपो हटाने का आदेश दिया।

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