कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अब्दुल वाहिद की हिरासत सात दिन के लिए बढ़ाई
दिल्ली की एक कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद्दीन के कथित महत्वपूर्ण आतंकवादी अब्दुल वाहिद सिद्दिबापा की एनआईए हिरासत सात दिन के लिए और बढ़ा दी। जांच एजेंसी ने अदालत में कहा कि आतंकवादी संगठन को धन अंतरण...
दिल्ली की एक कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद्दीन के कथित महत्वपूर्ण आतंकवादी अब्दुल वाहिद सिद्दिबापा की एनआईए हिरासत सात दिन के लिए और बढ़ा दी।
जांच एजेंसी ने अदालत में कहा कि आतंकवादी संगठन को धन अंतरण के सिलसिले में उससे हिरासत में और पूछताछ करने की आवश्यकता है। पटियाला हाउस स्थित स्पेशल जज राकेश पंडित की अदालत ने 32 वर्षीय सिद्दबापा को पेश किया गया।
अदालत ने कहा कि एनआईए ने कहा कि आरोपी ने धन के लेन-देन के संबंध में कुछ तथ्यों का खुलासा किया है।
उससे और पूछताछ की संभावना है। आरोपी को सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जाता है। उसे चार जून को फिर से पेश किया जाए।
सिद्दिबापा की 15 दिन की और रिमांड की मांग करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अदालत से कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह आतंकवादी गतिविधियों के लिए हवाला के जरिए कई लेन-देन का हैंडलर था।
एनआईए ने यह भ्ज्ञी कहा कि सिद्दिबापा के खुलासे के बाद कई टीमों को मुंबई जैसे स्थानों पर धन के लेन-देन की जांच के लिए भेजा गया है। एनआईए ने अदालत से यह भी कहा कि दुबई समेत कई अन्य स्थानों पर भी धन के लेन-देन के सिलसिले में जांच की आवश्यकता है और टीमों को इन स्थानों पर शीघ्र भेजा जाएगा।
एनआईए के आवेदन का विरोध करते हुए बचाव पक्ष के वकील एम एस खान ने अदालत के समक्ष कहा कि सिद्दिबापा को दुबई में 2014 में इससे पहले भारत सरकार के अनुरोध पर पकड़ा गया था। सरकार दो महीने तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सकी। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया।