औरंगजेब रोड का नाम बदलने पर HC ने मांगा केंद्र से जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने औरंगजेब रोड का नाम बदल कर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने से उत्तर दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) को रोकने संबंधी एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश...
दिल्ली हाई कोर्ट ने औरंगजेब रोड का नाम बदल कर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने से उत्तर दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) को रोकने संबंधी एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एक पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन को यह बताने के लिए कहा कि सड़कों का नाम बदलने के लिए किसी दिशा-निर्देश का पालन करना होता है या नहीं।
पीठ ने कहा हम लोगों को सिर्फ इस तरह के बदलाव के लिए किसी जरूरी दिशा-निर्देशों के बारे में सूचना चाहिए। इस बारे में 22 सितंबर तक हलफनामा दायर किया जाए।
पीठ ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि वह कोई नोटिस जारी नहीं कर रही है। एएसजी ने यह दलील दी कि दिशा-निर्देश महज परामर्श हैं और किसी सड़क का नाम बदलने के लिए जरूरी नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने जवाब की मांग की।
एएसजी ने कहा कि इस समय एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर सड़क के नाम में बदलाव किया गया है। इस तरह के परिवर्तन के लिए एनडीएमसी के पास असीमित अधिकार हैं।
भाजपा सांसद महेश गिरि, मीनाक्षी लेखी और आम आदमी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के सचिव ने सड़क के नाम में बदलाव का आग्रह किया था जिसे एनडीएमसी ने 28 अगस्त को स्वीकार कर लिया।