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अरविन्द केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत मिली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहत दे दी। अदालत ने अवर न्यायालय द्वारा केजरीवाल के विरुद्ध जारी जमानती वारण्ट के अमल...

अरविन्द केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत मिली
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 03 Aug 2015 08:22 PM
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहत दे दी। अदालत ने अवर न्यायालय द्वारा केजरीवाल के विरुद्ध जारी जमानती वारण्ट के अमल पर रोक लगाते हुए उन्हें चार सप्ताह के भीतर अवर न्यायालय में हाजिरीमाफी का आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की एकल पीठ ने यह आदेश अरविन्द केजरीवाल की ओर से प्रस्तुत धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आवेदन पर विचार करते हुए दिया है। बताते चलें कि वर्ष 2014 में कुमार विश्वास की ओर से आयोजित एक चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में श्री केजरीवाल के विरुद्ध थाना मुसाफिरखाने में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125 के उल्लंघन के मामले में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी। विवेचना होने बाद पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। संज्ञान के पश्चात अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ सम्मन जारी किया था। किन्तु उन्होंने अदालत में अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरीमाफी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।

जिसे अदालत ने खारिज करते हुए 20 जुलाई को उनके खिलाफ जमानती वारण्ट जारी कर दिया था। श्री केजरीवाल ने अधिवक्ता महमूद आलम के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की ओर से शासकीय रिशाद मुर्तजा की दलील थी कि श्री केजरीवाल सम्बंधित अदालत के सम्मुख उपस्थित होकर आरोप के मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र थे। उनकी यह भी दलील थी कि आरोप पत्र के तथ्यों से उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टतया मामला बनता है। दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात अदालतने जमानती वारण्ट के अमल पर चार सप्ताह तक रोक लगाते हुए याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित कर दिया कि केजरीवाल सम्बंधित अदालत में अपना पक्ष रख सकते हैं और हाजिरीमाफी के लिए नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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