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सवाल: SC ने कहा, पैन के लिए आधार पर सांसदों ने क्यों नहीं आपत्ति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल पूछा कि क्यों सांसदों ने सरकार के उस फैसले पर आपत्ति नहीं जताई जिसमें पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है। इस कदम को ताजा बजट के जरिए एक जुलाई से...

सवाल: SC ने कहा, पैन के लिए आधार पर सांसदों ने क्यों नहीं आपत्ति जताई
एजेंसीThu, 27 Apr 2017 07:37 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल पूछा कि क्यों सांसदों ने सरकार के उस फैसले पर आपत्ति नहीं जताई जिसमें पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है। इस कदम को ताजा बजट के जरिए एक जुलाई से प्रभावी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी इस मामले में बहस जारी रहेगी। 

शीर्ष अदालत तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 139 एए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा, ‘संसद में 542 लोग बैठे हैं। उन्होंने इसपर क्यों आपत्ति नहीं जताई। अगर वे इस पर आपत्ति नहीं जता रहे हैं, तो हम इसमें क्यों पड़ें।’ जब पीठ से कहा गया कि केंद्र ने पहले शीर्ष अदालत में बयान दिया था कि वह आधार को अनिवार्य नहीं बनाएगी तो पीठ ने कहा, वे इससे बंध नहीं सकते।

यह संसद को कोई वैधानिक प्रावधान बनाने से नहीं रोक सकता। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा कि भारत में कर चोरी होती है और यह शर्मनाक है कि नागरिक कर नहीं देना चाहते हैं।

आधार को आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के लिए आवेदन करने के लिए अनिवार्य बनाने के केंद्र के रुख का बचाव करते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने देश में 10 लाख फर्जी पैन कार्ड का उल्लेख किया और कहा कि आधार एकमात्र व्यवस्था है जो इनके दोहरीकरण या नकली कार्डों को रोक सकता है।

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