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सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसमें वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को बंबई हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द करने की मांग की गई है। प्रधान...

सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
एजेंसीMon, 31 Aug 2015 02:32 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसमें वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को बंबई हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द करने की मांग की गई है।

प्रधान न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

पीठ अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा के माध्यम से सुशीला बाई हिम्मतराव पाटिल द्वारा दाखिल किए गए एक आग्रह पर सुनवाई कर रही थी। आग्रह में सलमान को दी गई जमानत रद्द करने और निचली अदालत द्वारा सलमान को सुनाई गई पांच साल की सजा बढ़ाने की मांग की गई है।

इससे पहले, 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पाटिल की वह अपील खारिज कर दी थी जिसमें सलमान की, मामले में अपनी दोषसिद्धी तथा सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई बंबई हाई कोर्ट से अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

सलमान को 6 मई को मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया था और पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बंबई हाई कोर्ट ने आठ मई तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी जिसकी वजह से सलमान जेल जाने से बच गए।

हाई कोर्ट ने आठ मई को सलमान की पांच साल की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत दे दी। दोषसिद्धी के खिलाफ सलमान की अपील लंबित है।

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