SC ने इतालवी मरीन लातोरे को अपने देश में रहने की अनुमति दी
उच्चतम न्यायालय ने केरल के तट पर 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी मरीन में से एक मैसिमिलियानो लातोरे को न्याय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण...
उच्चतम न्यायालय ने केरल के तट पर 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी मरीन में से एक मैसिमिलियानो लातोरे को न्याय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा फैसला किए जाने तक अपने देश में रहने की आज अनुमति दे दी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक अन्य मरीन सालवतोरे गिरोने के मामले में लगायी गयी सभी शर्तें लातोरे पर भी लागू होंगी।
न्यायमूर्ति ए आर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार पर एक और शर्त जोड़ी कि वह हर तीन महीने पर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण में मामले की प्रगति के बारे में न्यायालय को रिपार्ट दे। न्यायाधिकरण को यह फैसला करना है कि मामले में सुनवाई का अधिकार किस देश के पास है।
पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति अमिताभ राय भी शामिल थे। पीठ ने केंद्र द्वारा दिए गए एक लिखित हलफनामे के बाद यह आदेश दिया। हलफनामे में कहा गया है कि उसे लातोरे की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते लातोरे पर पर भी वही शतेंर् लगायी जाएं जो दूसरे मरीन पर लगाई गई हैं। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के एन बालगोपाल ने याचिका पर कुछ आपत्ति जतायी।