बजट स्थगन याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
उच्चतम न्यायालय ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले आम बजट पेश पेश नहीं किए जाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा कि समय आने पर विचार किया...
उच्चतम न्यायालय ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले आम बजट पेश पेश नहीं किए जाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा कि समय आने पर विचार किया जाएगा।
कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि चार फरवरी से आठ मार्च तक यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले केंद्र सरकार बजट में लोकलुभावन घोषणाएं कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर सकती है।
अपील पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने कहा, ‘इस मामले में तत्काल सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। हम उचित समय आने पर कानून के मुताबिक विचार करेंगे, लेकिन अभी नहीं।’
इससे पहले गुरुवार को विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से भी मिला था और बजट पेश करने पर रोक लगाने की मांग की थी। इतना ही नहीं विपक्ष राष्ट्रपति से भी इसको लेकर गुहार लगा चुका है। मामले पर भाजपा का कहना है कि बजट पेश करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है और यह किसी राज्य से जुड़ा नहीं है।