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ट्रेन दुर्घटना में मौत हो जाने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि हुई डबल

सरकार ने ट्रेन दुर्घटना में मौत या शारीरिक रूप से अक्षम होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को दोगुना करने के लिए 1989 के रेलवे अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन किया।   एक आधिकारिक अधिसूचना में...

ट्रेन दुर्घटना में मौत हो जाने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि हुई डबल
एजेंसीTue, 27 Dec 2016 07:38 AM
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सरकार ने ट्रेन दुर्घटना में मौत या शारीरिक रूप से अक्षम होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को दोगुना करने के लिए 1989 के रेलवे अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन किया।  

एक आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया कि रेलवे दुर्घटना और अप्रिय घटना (मुआवजा) संशोधन नियम, 2016 के तहत मुआवजा राशि चार लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रपये कर दी है। 

मुावावजा राशि ट्रेन दुर्घटना में मौत होने या हाथ और पैर के खोने पर दी जाएगी। इस योजना के तहत यात्रियों को उनके नामित कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 10 लाख रूपये का मुआवजा, आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपये, अस्पताल के खर्चे के लिए 2 लाख और दुर्घटनास्थल से शव ले जाने के लिए मिलेंगे।  सू़त्रों ने बताया कि जनवरी से अधिसूचना प्रभाव में आ जाएगी । 

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