फोटो गैलरी

Hindi Newsदेशद्रोह मामले में JNU छात्रसंघ अध्यक्ष को 3 दिन की पुलिस रिमांड

देशद्रोह मामले में JNU छात्रसंघ अध्यक्ष को 3 दिन की पुलिस रिमांड

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में देश-विरोधी कार्यक्रम आयोजित करने के सिलसिले में देशद्रोह और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किए गए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को आज...

देशद्रोह मामले में JNU छात्रसंघ अध्यक्ष को 3 दिन की पुलिस रिमांड
एजेंसीFri, 12 Feb 2016 07:49 PM
ऐप पर पढ़ें

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में देश-विरोधी कार्यक्रम आयोजित करने के सिलसिले में देशद्रोह और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किए गए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को आज दिल्ली की एक अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

कन्हैया को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से कन्हैया की पांच दिनों की पुलिस हिरासत मांगी ताकि फरार चल रहे लोगों सहित सभी आरोपियों के आतंकवादी संगठनों से कथित संबंधों का पता लगाया जा सके।

पुलिस ने अदालत को बताया कि कन्हैया से पूछताछ की जरूरत इसलिए भी है जिससे उन आरोपियों की पहचान की जा सके जिन्हें नौ फरवरी को जेएनयू परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश-विरोधी नारेबाजी करते देखा गया था।  

पुलिस ने कार्यक्रम की एक सीडी भी अदालत को सौंपी। इसके बाद न्यायाधीश ने अदालत में ही एक कंप्यूटर पर उस सीडी को चला कर देखा।

कन्हैया ने अदालत को बताया कि उन्होंने न तो कोई नारेबाजी की और न ही देश की अखंडता के खिलाफ कोई बात कही। उन्होंने कहा कि वह एबीवीपी कार्यकर्ताओं और कार्यक्रम के आयोजक छात्रों के बीच झड़प को रोकने के लिए मौके पर पहुंचे थे।

उन्होंने अदालत में दावा किया कि यह राजनीति से प्रेरित मामला है और उन्हें पुलिस ने इसलिए फंसाया है क्योंकि उन्होंने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में एबीवीपी के उम्मीदवार को हराया था।

कन्हैया ने अदालत में कहा, मैं कार्यक्रम में लगाए गए नारों से खुद को अलग करता हूं। भारत के संविधान में मेरा पूरा यकीन है और मैंने हमेशा कहा है कि कश्मीर भारत का एक अखंड हिस्सा है।

अदालत में सीडी देखने के बाद न्यायाधीश ने कन्हैया से उन लोगों की पहचान के बारे में पूछा जिन्हें संसद हमले के दोषी अफजल गुरू और पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करते देखा गया था।

न्यायाधीश के सवाल का जवाब देते हुए कन्हैया ने कहा कि वह उन सभी को नहीं जानते हैं क्योंकि वे बाहरी थे। हालांकि, कन्हैया ने कहा कि वह जेएनयू से रहे सभी छात्रों की पहचान कर सकते हैं। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कन्हैया को 15 फरवरी तक तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

सुनवाई के दौरान पुलिस ने दावा किया कि पांच अन्य आरोपी- ओमर खालिद, अनंत प्रकाश, रमा नागा, आशुतोष और अनिर्बान- जेएनयू परिसर से फरार हैं।

भाजपा सांसद महेश गिरि और एबीवीपी की शिकायत पर वसंत कुंज थाने में कल भादंसं की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया था।

छात्रों के एक समूह ने मंगलवार को जेएनयू परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और 2013 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरू को फांसी पर लटकाने के खिलाफ नारेबाजी की थी।

एबीवीपी सदस्यों की शिकायत पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति रद्द करने के बावजूद इसे आयोजित किया गया। एबीवीपी ने इसे राष्ट्रविरोधी कार्यक्रम करार दिया था।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें