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हरियाणा में शादियों में हथियार ले जाने पर रोक

शादी समारोहों के दौरान होने वाली अप्रिय घटनाओं से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार ने शादी समारोहों में किसी प्रकार के हथियार लेकर जाने पर रोक लगा दी है। अब संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को यह अधिकार...

हरियाणा में शादियों में हथियार ले जाने पर रोक
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 05 Dec 2016 10:26 PM
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शादी समारोहों के दौरान होने वाली अप्रिय घटनाओं से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार ने शादी समारोहों में किसी प्रकार के हथियार लेकर जाने पर रोक लगा दी है। अब संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शादी समारोह में जाकर जांच कर सकता है और हरियार से लैस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर सकता है। 

हरियाणा के गृह सचिव राम निवास ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में पिछले कई दिनों से शादी समारोहों के दौरान गोली चलने की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में करनाल में शादी समारोह के दौरान साध्वी देवा ठाकुर द्वारा कथित तौर पर गोली चलाए जाने से एक महिला की मौत हो गई थी। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब हरियाणा के किसी भी जिले में होने वाले शादी समारोह में हथियार लेकर जाने पर पाबंदी होगी। यही नहीं शादी समारोह स्थल के आसपास धारा 144 लागू मानी जाएगी। 

इलाके के पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी को यह अधिकार रहेगा कि वह किसी भी शादी में जाकर हथियार की जांच कर सकता है। शादी समारोह में हथियार लेकर फायरिंग करते हुए पकड़े जाने पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस धारा के तहत छह माह की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। 

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