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कैबिनेट ने मोटर वाहन विधेयक को मंजूरी दी

सरकार ने बुधवार को बहुप्रतिक्षित मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2016 को मंजूरी दे दी। इसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारीभरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मसलन अब शराब पीकर गाड़ी चलाने...

कैबिनेट ने मोटर वाहन विधेयक को मंजूरी दी
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 03 Aug 2016 10:31 PM
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सरकार ने बुधवार को बहुप्रतिक्षित मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2016 को मंजूरी दे दी। इसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारीभरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मसलन अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा, जबकि हिट-एंड- रन मामले में जुर्माना दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। साथ ही क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण का ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में मोटर व्हीकल (संशोधन) विधेयक-2016 पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह सड़क सुरक्षा और लाखों बेगुनाह जिदंगियों को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि विधेयक में मौजूद प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों से किए गए विचार-विमर्श के बाद किया गया है।

गडकरी ने कहा कि नए विधेयक में निर्धारित सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने पर 1000 से 4000 रुपये जुर्माने का प्रवाधान किया गया है। इसी प्रकार बिना बीमा वाहन चलाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना और/ या तीन महीने की जेल हो सकती है। इसके साथ ही तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को स्थगित किया जा सकता है।

मंत्री ने कहा कि हिट एंड रन के मामले में मौजूदा 25 हजार रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में मौत की स्थिति में मुआवजे की राशि दस लाख रुपये होगी।

अभिभावकों की जवाबदेही तय 
पहली बार मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन के मालिक और अभिभावकों की जवाबदेही तय की गई है। नाबालिग द्वारा वाहन चलाते पकड़े जाने या सड़क पर हादसे करने पर वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। इसके साथ ही उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन साल की कैद हो सकती है।

किस मामलें में कितना जुर्माना
अपराध      प्रस्तावित जुर्माना   
ट्रैफिक नियम उल्लंघन  500    
आदेश न मानने पर    2,000   
बिना लाइसेंस वाहन चलाना  500
घातक ड्राइविंग    5,000   
शराब पीकर गाड़ी चलाना   10,000
क्षमता से अधिक भार   20,000
सीट बेल्ट नहीं पहनना   1,000
बिना हेलमेट     1000 या/और तीन महीने के लिए लाइंसेस स्थगित
विधेयक में यहां होगा बदलाव
मौजूदा मोटर व्हीकल एक्ट में कुल 223 धाराएं हैं। सरकार की ओर से मंजूर नए विधेयक में इनमें से 68 धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जबकि 23 नए अनुच्छेदों को शामिल किया जाना है।

हादसों पर लगेगी लगाम
- 5 लाख सड़क हादसे देशभर में एक साल में होते हैं
- 1.5 लोगों की मौत हर साल सड़क दुर्घटनाओं में होती
- 40 फीसदी हादसे दो फीसदी राष्ट्रीय राजमार्गों में होते हैं
 

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