नौसेना वार रूम लीक: पूर्व नौसेना प्रमुख को विदेश जाने की इजाजत मिली
नौसेना वार रूम लीक मामले में नौसेना के एक पूर्व अधिकारी को अदालत ने 25 दिनों के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें लंदन की यात्रा नहीं करने को कहा है। माना जाता है कि इस मामले का फरार...
नौसेना वार रूम लीक मामले में नौसेना के एक पूर्व अधिकारी को अदालत ने 25 दिनों के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें लंदन की यात्रा नहीं करने को कहा है। माना जाता है कि इस मामले का फरार मुख्य आरोपी शंकरन लंदन में ही रह रहा है।
सीबीआई स्पेशल जज संजीव अग्रवाल की अदालत ने नौसेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कुलभूषण पाराशर को राहत दी है। कुलभूषण ने बैठकों और खाद्य वस्तुओं के आयात के बारे में व्यापार के अवसर तलाशने के लिए फ्रांस, स्पेन, चेक गणराज्य, रूस और यूनान सहित कई देशों की चार जून से एक जुलाई के बीच यात्रा की इजाजत मांगी थी। अदालत ने कहा कि पाराशर को इजाजत की अवधि से ज्यादा विदेश में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वह मेडिकल सहित किसी भी अन्य आधार पर अवधि बढ़ाए जाने की मांग नहीं करेंगे।
अदालत ने कहा कि विदेश में रहने के दौरान वह किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे, अपनी गैर हाजिरी में गवाहों से पूछताछ पर ऐतराज नहीं करेंगे और उनके वकील सभी नोटिसों को उनकी ओर से स्वीकार करेंगे। अदालत ने आदेश में यह भी कहा कि स्पष्ट कर दिया गया कि आरोपी इस अवधि के दौरान लंदन की यात्रा नहीं करेंगे, जहां फरार आरोपी रवि शंकरन के रहने की बात समझी जा रही है। साल 2006 में नौसेना वार रूम और वायुसेना मुख्यालय से 7 हजार पन्नों से अधिक की संवेदनशील रक्षा सूचना लीक हुई थी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।
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गौरतलब है कि पाराशर नौसेना के तीन पूर्व अधिकारियों सहित चार आरोपियों के साथ मुकदमे का सामना कर रहे हैं। पाराशर के अलावा पूर्व कमांडर विजेन्दर राणा, बर्खास्त नौसेना कमांडर वीके झा, पूर्व वायुसेना विंग कमांडर संभा जीएल सुर्वे और हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा भी इस मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।