विजय माल्या को कोर्ट में पेश होने का निर्देश
दिल्ली की एक अदालत ने शराब कारोबारी विजय माल्या को एक मामले में दी गई पेशी से छूट शनिवार को रद्द कर दी। अदालत ने यह छूट विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) उल्लंघन मामले में जारी समन से कथित तौर पर...
दिल्ली की एक अदालत ने शराब कारोबारी विजय माल्या को एक मामले में दी गई पेशी से छूट शनिवार को रद्द कर दी। अदालत ने यह छूट विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) उल्लंघन मामले में जारी समन से कथित तौर पर बचने के लिए दायर मामले में दी थी।
मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने माल्या को निर्देश दिया कि वह 9 सितंबर को उनके समक्ष निजी तौर पर पेश हों। माल्या को दिसंबर 2000 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर एक शिकायत के मामले में निजी पेशी से छूट दी गई थी।
ईडी ने माल्या को समन 1996, 1997 और 1998 में लंदन और कुछ यूरोपीय देशों में फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप में किंगफिशर का लोगो प्रदर्शित करने के लिए ब्रिटिश कंपनी को दो लाख डॉलर के कथित भुगतान के सिलसिले में जारी किया था।