फोटो गैलरी

Hindi Newsबाबरी केसः आडवाणी, जोशी और उमा को छोड़नी पड़ सकती है 'कुर्सी'

बाबरी केसः आडवाणी, जोशी और उमा को छोड़नी पड़ सकती है 'कुर्सी'

बाबरी केस में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के...

बाबरी केसः आडवाणी, जोशी और उमा को छोड़नी पड़ सकती है 'कुर्सी'
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 19 Apr 2017 12:27 PM
ऐप पर पढ़ें

बाबरी केस में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्षी दलों को भाजपा पर हमले का नया मौका मिल गया है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अब आडवाणी, जोशी और उमा भारती पर संसद की सदस्यता छोड़ने का दबाव डाल सकता है।

विपक्ष उमा भारती को केंद्रीय मंत्री पद से हटाने के लिए मोदी सरकार पर दबाव भी डाल सकता है। उमा भारती के पास जल संसाधन मंत्रालय की कमान है। वहीं, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में आडवाणी को अगला राष्ट्रपति बनाए जाने की जो अटकलें चल रही थीं, अब उस पर भी विराम लग सकता है।

कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि उनको उम्मीद है कि दोषियों को सजा मिलेगी और पीडि़तों को न्याय मिलेगा। 

राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा कि जिन लोगों ने मस्जिद गिराया है उनको सजा मिलनी चाहिए। दो साल के अंदर इस मामले की जांच पूरी की जानी चाहिए।    

आपको बता दें कि आडवाणी फिलहाल गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद हैं, वहीं मुरली मनोहर जोशी उत्तर प्रदेश के कानपुर और उमा भारती झांसी से सांसद हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की याचिका मंजूर करते हुए लखनऊ में आडवाणी, जोशी, उमा भारती एवं अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों की संयुक्त सुनवाई का आदेश दिया है। 

कोर्ट ने लखनऊ की अदालत को इन मामलों पर स्थगन की मंजूरी दिए बिना दैनिक आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस केस की सुनवाई कर रही निचली अदालत के न्यायाधीश को निर्णय दिए जाने तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। साथ ही लखनऊ की अदालत को चार सप्ताह में कार्यवाही शुरू करने और यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि नए सिरे से कोई सुनवाई नहीं होगी।

राजस्थान के राज्यपाल होने के कारण कल्याण सिंह को संवैधानिक छूट प्राप्त है और उनके कायार्लय छोड़ने के बाद ही उनके खिलाफ मामला चलाया जा सकता है। 

गौरतलब है कि आडवाणी सहित अन्य नेताओं पर रायबरेली की अदालत में भीड़ को उकसाने का मामला चल रहा है जबकि लखनऊ की विशेष अदालत में कार सेवकों पर षडयंत्र और विवादित ढांचे को ढहाने का मुकदमा चल रहा है।

अयोध्या विध्वंस: आडवाणी, जोशी, उमा समेत 13 पर चलेगा साजिश का केस

राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या विवाद: पढ़ें 68 सालों का इतिहास?

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें